बीजेपी शासित राज्यों के तीसरे प्रदेश में भी लव जिहाद कानून लागू :जानिए इससे पहले कौन दो राज्य लागू कर चुके हैं यह कानून
भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ सालों में लव जिहाद का से जुड़ी खबरें खूब चर्चा में रहा। कई राज्यों जैसे यूपी और मध्य प्रदेश ने इसपर कानून भी बना दिए हैं। लेकिन अब इन दोनों राज्यों के बाद गुजरात सरकार ने भी लव जिहाद कानून लागू कर दिया है।
गौरतलब हो कि गुजरात सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021को बहुमत से पारित कर दिया था। जिसके बाद 15 जून से इसे लागू कर दिया गया है।
इस कानून तहत जबरन धर्मांतरण को बड़ा अपराध माना जाएगा।जबरन धर्मांतरण के बाद शादी करने पर 4 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में इस कानून को मंजूरी दे दी थी। इस तरह गुजरात यूपी और मध्य प्रदेश के बाद लव जिहाद पर कानून बनाने वाले तीसरा प्रदेश बन गया है। इस कानून के तहत लव जिहाद में लिप्त लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है।
हालांकि, यह कानून फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों के तीन प्रदेशों में ही लागू की गई है। सबसे पहले इस कानून को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लागू कराया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में लव जिहाद कानून लागू किया है।
कानून के मुख्य प्रावधान क्या है?
धर्मांतरण फैमिली कोर्ट में गैरकानूनी माना जाएगा, यदि धर्मांतरण के लिए शादी या सिर्फ शादी के उद्देश्य से कराया गया हो।
किसी को भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जबरन या फिर धोखा देकर धर्मांतरण की अनुमति नहीं होगी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है या करने में सहायता करता है एवं सलाह देता है उस पर यह कानून लागू होगा।
दोष सिद्ध होने पर सजा के तौर पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और कम से कम 2 लाख रूपये का जुर्माना। नाबालिग या एससी-एसटी वर्ग की लड़की होने पर सजा 7 साल की होगी और जुर्माना 3 लाख होगा।
कानून के तहत दोषी का अपराध नॉन बेलेबल होगा और इसकी जांच एसपी स्तर के अधिकारी से नीचे के अधिकारी से नहीं कर सकते हैं।
साथ ही कानून संस्थाओं पर भी कड़ी नजर रखेगा अगर कोई संस्था इस कानून का अनुपालन नहीं करती है तो उस पर 3 से 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने के अलावा उसे मिले मिलने सरकारी आर्थिक मदद भी रोक दी जाएगी।