दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन; 55 लाख को होगा फायदा
दिल्ली सरकार ने महामारी के बीच मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा पहुंचेगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।
सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्य तौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों का हर महीने का वेतन अब 15492 से बढ़ाकर 15908 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों 17069 से बढ़ाकर 17537 रुपये और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 18797 से बढ़कर 19291 रुपये किया गया है।
इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई गई हैं। इनमें गैरमैट्रिक कर्मचारियों का हर महीने वेतन 17069 से बढ़ाकर 17537 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैरस्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18797 से बढ़ाकर 19291 रुपये और स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारियों का हर महीने वेतन 20430 से बढ़ाकर 20976 रुपये कर दिया गया है।