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दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत, सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर जारी किए आदेश

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के निजी स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया है। ये आदेश पिछले वर्ष के शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 के लिए लागू होगा।

यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस 4000 रूपए रही है तो उसमे 15% की कटौती करने के बाद पेरेंट्स से केवल 3400 रूपए ही चार्ज कर सकते है। सरकार के द्वारा निजी स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली है,तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा पेरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न होने पर, स्कूल मैनेजमेंट छात्र को किसी भी गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोकेगा।

ये नियम 460 प्राइवेट स्कूलों पर होगा लागू-

सरकार का ये आदेश उन सभी 460 निजी स्कूलों पर लागू होगा, जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। बाकी सभी स्कूलों को फीस से जुड़ी उसी आदेश का पालन करना होगा जो दिल्ली सरकार ने 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 को जारी किया था। दरअसल दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर दिल्ली के निजी स्कूलों को पेरेंट्स से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा।

हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 2020-21 में वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने की छूट दे दी थी हालाँकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्राइवेट स्कूल भले ही वार्षिक विकास शुल्क वसूल सकते है लेकिन उन्हें अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी साफ़ किया था कि स्कूल मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पूरी फीस लेने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश कोरोनाकाल में पेरेंट्स को राहत देने वाली खबर है।