इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB सब्मिट करने की समय-सीमा बढ़ी
इनकम टैक्स फॉर्म 15CA और 15CB को अधिकृत डीलर को सब्मिट करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने यह फैसला लिया है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक उपर्युक्त दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है।
अभी विदेश से आई किसी तरह की रकम के लिए अधिकृत डीलर को कॉपी देने से पहले टैक्सपेयर्स को 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है।
इनकम टैक्स के पोर्टल www.incometax.gov.in पर इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में होने वाली दिक्कत को देखते हुए सीबीडीटी ने कहा था कि टैक्सपेयर्स फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअल फॉरमैट में 30 जून, 2021 तक अधिकृत डीलर को सब्मिट कर सकते हैं।
अब यह तारीख बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दी गई है। इस तरह अब टैक्सपेयर्स दोनों फॉर्म मैनुअल फॉरमैट में अधिकृत डीलर को 15 जुलाई, 2021 तक सब्मिट कर सकते हैं। अधिकृत डीलरों को दोनों फॉर्म 15 जुलाई, 2021 तक स्वीकार करने की सलाह दी गई है। डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जनेरेट करने के लिए दोनों फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा बाद में दी जाएगी।