कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया नोटिस : जानिए क्या है पूरा मामला

नंदीग्राम सीट के चुनाव परिणाम को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दाखिल याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। दरअसल सीएम ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया है। नोटिस 12 अगस्त 2021 को वापस किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस शंपा सरकार कर रहे थे।

जस्टिस शंपा सरकार ने कहा कि नियम 23 का हिस्सा खत्म हो चुका है लेकिन याचिकाकर्ता ने एक बार ऑनलाइन इसमें भाग लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने अदालत से चुनाव आयोग को इसे एक पार्टी बनाने का निर्देश देने और मुकदमे का निपटारा होने तक सभी रिकॉर्ड भी सहेजे जाने का अनुरोध किया।

इसके बाद कोर्ट ने जारी नोटिस में चुनौती के तहत चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संरक्षित करने का निर्देश दिया। और यह भी कहा कि इसमें रिटर्निंग ऑफिसर के साथ सीईओ और ईसी मामले में एक पक्ष होंगे।

गौरतलब है कि बंगाल चुनाव 2021 में हॉट सीट रहा नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी थी। हालांकि हार के मतों का अंतर दो हजार से भी कम था। ममता बनर्जी ने तब अपनी हार स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव परिणाम को हाइकोर्ट में चुनौती दी।

हालांकि, ममता बनर्जी ने अपनी हार पर पहले ही कह रखा था कि वह बाद में कोर्ट जाने पर विचार कर सकती है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाइकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में शुभेंदु अधिकारी पर मतगणना में हेराफेरी करने के आरोप लगाये हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने मतगणना केंद्र पर तैनात चुनाव पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा चुकी थी।