हरियाणा: 18 शहरों में उड़ा सकेंगे ड्रोन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी इजाजत
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा को मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। यह छूट एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। अमृत योजना में शामिल हरियाणा के शहरों के विकास में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
हरियाणा के हिसार, पंचकूला और अंबाला शहर क्षेत्र में विकास और संपत्ति कर सर्वेक्षण का डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। यह छूट एक साल की अवधि या फिर अगले आदेश तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन होगी। कुल मिलाकर 18 स्थानों के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है।
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (डीयूएलबी) द्वारा ड्रोन के संचालन के लिए अनुमोदित स्थानों की सूची:
1. अंबाला 10. पलवल
2. बहादुरगढ़ 11. पंचकुला
3. भिवानी 12. पानीपत
4. फरीदाबाद 13. रेवाड़ी
5. गुरुग्राम 14. रोहतक
6. हिसार 15. सिरसा
7. जींद 16. सोनीपत
8. कैथल 17. थानेसर
9. करनाल 18. यमुनानगर