महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन या नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट दिखाना हुआ जरूरी
देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसी आशंका के मद्देनजर पंजाब ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी किया है। सोमवार, 16 अगस्त से पंजाब में एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है, उसके बाद ही राज्य में एंट्री की इजाजत मिलेगी।
शनिवार, 14 अगस्त को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दिया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पंजाब की यात्रा करने वाले लोगों को एक नकारात्मक रिपोर्ट लानी होगी या यहाँ आने के साथ ही कोरोना परीक्षण करवाना होगा।
सोमवार से राज्य में केवल उन्हें ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज का टीका लगवाया हो या जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो।
कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
बता दें कि पंजाब से पहले महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि कोई भी यात्री अगर बाहर से महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिया हो। साथ ही उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी दिखानी होगी, अगर रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा।