सुनंदा पुष्कर मौत मामला : दिल्ली की अदालत में शशि थरूर आरोपमुक्त, कोर्ट को कहा-शुक्रिया, बहुत दर्द सहा है
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोपमुक्त कर दिया है।
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। pic.twitter.com/fYNarU9jsd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2021
बता दें कि 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक होटल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। मौत के कुछ दिनों पहले ही सुनंदा पुष्कर ने शशि थरूर पर यह आरोप लगाए थे की उनका किसी पाकिस्तानी महिला पत्रकार से संबंध हैं।
शशि थरूर पर उनकी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था।
करीब सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर और दर्द में गुजारे हैं।
कैसे हुई थी मौत
बता दें की मौत की वजह को पहले आत्महत्या बताया गया था और इसका कारण दवाओं के ओवरडोज को माना गया था।
लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद इस मामले में नया पहलु सामने आया। 29 सितंबर 2014 को दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंपी गयी जिसमे यह बताया गया कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है।