15 सितंबर से गाड़ियों की नंबर प्लेट को लेकर नये नियम, होगी BH सीरीज, जानिए किसके लिए है जरूरी
मोदी सरकार ने वाहन मालिकों के लिए नए नियम लागू किये है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की सूचना जारी की गई है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यह नियम 15 सितंबर से लागू होगा। मंत्रालय की तरफ से इसके नियम और फीस भी तय कर दी गई है। नई BH सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। बल्कि, यह लोगों की मर्जी पर निर्भर करेगा.
इस सीरीज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जानिए इस नंबर प्लेट से जुड़े सारे सवालों के जवाब:-
1. रक्षा कर्मियों के वाहन
2. केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वाहन
3. सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन
4. निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन
5. संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल हैं
चार या अधिक राज्यों में जिनके ऑफिस है, उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। इस नई BH सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जिनका ट्रांसफर नौकरी की वजह से अक्सर होता रहता है। नई BH सीरीज की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को अब दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।
नंबर प्लेट की शुरुआत DL के बदले BH से होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा। नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा।
इसमें वाहन मालिकों के पास दो विकल्प होंगे। जिसमे 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा। अब 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8 फीसदी रोड टैक्स। 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10 फीसदी रोड टैक्स। 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसदी रोड टैक्स तय किया गया है।डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स लगाया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।