केंद्र ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘ परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए)‘ स्कीम में संशोधन किया
केंद्र सरकार ने कुछ विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिये परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना का दायरा बढ़ते हुये डेयरी उत्पादों को इसमें शामिल किया है।
इसके साथ ही सहायता की दरों को भी बढ़ाया गया है। एक सरकारी बयान के अनुसार योजना को 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
बयान में कहा गया है कि संशोधित योजना के तहत बढ़ी हुई सहायता से कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों को महंगी होती माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की लागत में मदद मिलने की उम्मीद है।
बयान में कहा गया है, ‘‘अब वाणिज्य विभाग ने एक अप्रैल, 2021 को या उसके बाद 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहने वाले निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए संशोधित टीएमए को अधिसूचित किया है।’’
डेयरी उत्पाद, जो पहले की योजना के तहत शामिल नहीं थे, अब सहायता पााने के पात्र होंगे, उन्होंने कहा कि सहायता की दरों में – समुद्र के रास्ते निर्यात के मामले में 50 प्रतिशत और हवाई मार्ग से भेजे जाने वाले सामान के लिये 100 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
योजना शुरू में एक मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान हुये निर्यात के लिये लागू की गई थी बाद में इसका लाभ बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) जल्द ही संशोधित योजना के तहत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा।