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केंद्र सरकार ने दिव्यांग आश्रितों की फैमिली पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ाई

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है।

वर्तमान में, एक विकलांग बच्चा या मृतक पेंशनभोगी का भाई-बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय महंगाई भत्ता घटक के साथ 9,000 रुपये से अधिक नहीं है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों/भाई-बहनों के लिए पारिवारिक पेंशन की आय सीमा में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है।’’

इसने बयान जारी कर कहा, ‘‘तद्नुसार, ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे, यदि उनकी पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय सामान्य दर पर पात्र पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, जो मृतक सरकारी कर्मचारी / संबंधित पेंशनभोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत है।”

इस तरह के मामलों में वित्तीय लाभ आठ फरवरी 2021 से प्रभावी होंगे।