NewsExpress

News Express - Crisp Short Quick News
सरकार ने जारी की राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 के नए नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम बोर्ड की संरचना, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि, त्यागपत्र और निष्कासन की प्रक्रिया, बोर्ड की शक्तियां व कार्य तथा बोर्ड की बैठकों इत्यादि के बारे में प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बताते हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को इस विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा। यह भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय भी स्थापित कर सकता है। बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी जिनकी संख्या कम से कम तीन हो सकती है, जबकि अधिकतम सात सदस्य तक हो सकते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

यह बोर्ड सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने तथा यातायात व मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रयोजन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बोर्ड जो कार्य करेगा उनमें, 1 (अ) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करना।

(ब) यातायात पुलिस, अस्पताल प्राधिकरणों, राजमार्ग प्राधिकरणों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों के लिए क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए दिशानिर्देश तय करना।

(स) केंद्र सरकार के विचारार्थ ट्रॉमा सुविधाओं और पैरा-मेडिकल सुविधाओं की स्थापना तथा संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

2. सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को तकनीकी सलाह व सहायता प्रदान करना।

3. (अ) मुसीबत में मदद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना; (ब) सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन में अच्छे तौर-तरीकों को प्रोत्साहन देना। (स) वाहन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना; (द) अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय; तथा (य) अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता को बढ़ाना।

4. सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए अनुसंधान करना है।