जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहर के कितने लोगों ने खरीदी जमीन, केंद्र सरकार ने दी जानकारी
बुधवार को केंद्र सरकार ने सदन में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों ने कुल 7 भूखंड खरीदे हैं और ये सातों भूखंड जम्मू डिवीजन में पड़ते हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी है।
उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति ने अब तक जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदी है और यदि खरीदी है तो इसकी रिपोर्ट प्रदान करे। इसके जवाब में राय ने कहा कि, ”जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर के लोगो द्वारा कुल सात भखूंड खरीदे गए हैं और ये सभी सात भूखंड जम्मू डिवीजन में ही हैं।”
अगस्त, 2019 में भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को ख़तम कर दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। जब अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर में लागू था तब दूसरे राज्यों के लोग वहां भूमि नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के निवासी ही वहां पर राज्य के जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे।
भारत सरकार द्वारा जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया था तब इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में बताया गया था और दावा किया गया था कि अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश कर सकेंगे।
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