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लोकसभा में पेश हुआ महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक, विपक्षी हंगामे के बीच संसदीय पैनल को भेजा गया

आज मंगलवार को लोकसभा में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पेश किया गया। विपक्ष सदस्यों द्वारा इस बिल का भारी विरोध के बीच इसको संसदीय पैनल को भेजा दिया गया। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश करते समय हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इस बिल को संसदीय पैनल को भेजने का अनुरोध किया। इससे पहले लोकसभा में स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस बिल में महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम आयु को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है।

मगर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, बीजू जनता दल, शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बिल को पेश किए जाने का पूरा विरोध किया। इस बिल को जल्दबाजी में लाने और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श नहीं करने का विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया। इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के उम्र के बराबर हो जाएगी। इस विधेयक को जांच और आगे के विचार-विमर्श के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

इसके अलावा विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी के बीच ही, सदन ने ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021’ को स्थायी समिति के विचारार्थ भेजे जाने की भी मंजूरी दी। सदन में हंगामा जारी रहने पर पीठासीन सभापति अग्रवाल ने करीब दो बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।


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