जानिए नए साल से जीएसटी कानून में होंगे क्या अहम बदलाव, जेब पर कितना पड़ेगा इसका असर
देश में आने वाले चार दोनों में नए साल का आगाज होने वाला है, नए साल की शुरूआत से पहले खबरें है कि यह साल कई नए नियम भी लेकर आने वाला है। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है। दरअसल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि कि जीएसटी में 1 जनवरी, 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। आइए जानते है नए साल पर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।
इन बदलावों में ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या रेस्टोरेंट सर्विसेज के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर टैक्स का भुगतान करना होगा। साथ ही, फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में करेक्शन भी 1 जनवरी से लागू होगा, जिसमें सभी फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
वहीं इस सब के अलावा ऑटो-रिक्शा चालकों को ऑफलाइन पैसे देने पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पर छूट जारी रहेगी , लेकिन अगर ये भुगतान आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते है तो ऐसी सेवाओं पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। साथ ही ऑनलाइन फूड वाली सेवाएं जैसे स्विगी और जोमैटो पर भी 1 जनवरी से जीएसटी लगेगा। उन्हें ऐसी सेवाओं के संबंध में चालान जारी करने की भी आवश्यकता होगी। जमा और चालान जुटाने के अनुपालन को अब फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि जीएसटी कानून में इसलिए संशोधन किया गया है ताकि जीएसटी अधिकारियों को बिना किसी पूर्व कारण बताए नोटिस के कर बकाया की वसूली के लिए परिसर का दौरा करने की अनुमति दी जा सके। अगर फॉर्म में दिखाया गया टैक्स इनवॉइस में दिखाए गए चालान से कम है, तो जीएसटी अधिकारी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं।
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