सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया: गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद अपने बैंक खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) द्वारा एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी आवेदन को 25 दिसंबर 2021 को एफसीआरए 2010 और विदेशी अंशदान विनियमन नियम (एफसीआरआर) 2011 के तहत पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। नवीनीकरण की इस अस्वीकृति की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) की ओर से कोई अनुरोध / संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) को एफसीआरए के तहत पंजीकरण संख्या 147120001 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसका पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक वैध था। बाद में, इसकी वैधता को वैसे अन्य एफसीआरए संस्थाओं, जिनके नवीनीकरण संबंधी आवेदन नवीनीकरण के लिए लंबित थे, के साथ 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
हालांकि, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन पर विचार करते समय कुछ प्रतिकूल इनपुट पाए गए। रिकॉर्ड में दर्ज इन इनपुट को ध्यान में रखते हुए, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई। एमओसी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय ने एमओसी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जानकारी दी है कि स्वयं एमओसी ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था।