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आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका करने वालों को कोर्ट ने दी मौत की सजा, जाने पूरा मामला

बुधवार को पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के निवास के बाहर बम धमाका करने वाले चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। यह विस्फोट बीते साल जून के महीने में हुआ था।

यह जानकारी अदालत के एक अधिकारी ने दी। पिछले वर्ष जून के महीने में, हाफिज सईद के निवास के बाहर एक कार में भीषण बम धमाका हुआ था जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी। इस विस्फोट में 20 लोग घायल भी हो गए थे।

आतंकवाद रोधी कोर्ट के न्यायाधीश अरशद भट्ट ने यहां लखपत जेल के बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान आयशा बीबी नाम की एक महिला को पांच वर्ष कैद की सजा भी सुनाई।

अदालत के अधिकारी ने कहा कि, “लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के पीटर पॉल डेविड, ईद गुल, जियाउल्ला और सज्जाद शाह को मौत की सजा सुनाई है और एक अन्य आरोपी आयशा बीबी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।”