वित्त मंत्री : ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना का कार्यान्वयन 32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में, 69 करोड़ लोग लाभान्वित
वित्त मंत्री: आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास उन महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है जिस पर केन्द्रीय बजट 2021-22 आधारित है और इसके साथ ही इसमें असंगठित कामगारों, विशेषकर प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के लिए आवश्यक प्रस्तावों को पेश करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन किया गया है। आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और श्रम संहिताओं को लागू करने पर विशेष बल दिया और इसके साथ ही असंगठित कामगारों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए एक पोर्टल की घोषणा की।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
वित्त मंत्री ने सदन को बताया, ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों मे कार्यान्वित की जा रही है जिसका फायदा लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, अर्थात 86 प्रतिशत लाभार्थियों को इसमें कवर किया जा चुका है।’ वित्त मंत्री ने इसके साथ ही आने वाले कुछ महीनों में शेष चार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी इसमें एकीकृत करने के बारे में आश्वस्त किया। इस योजना के तहत लाभार्थी, विशेषकर प्रवासी श्रमिक पूरे देश में कहीं भी अपना राशन पाने का दावा कर सकते हैं। इसके तहत प्रवासी श्रमिक आंशिक राशन पाने का दावा उस स्थान पर कर सकते हैं जहां वे मौजूदा समय में रह रहे हैं, जबकि शेष राशन पाने का दावा उनके परिवार अपने-अपने मूल स्थानों पर कर सकते हैं।
असंगठित कामगारों के लिए पोर्टल
प्रवासी श्रमिकों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए असंगठित कामगारों के हित में किए जा रहे सरकारी प्रयासों को और आगे बढ़ाते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की जो गिग, भवन निर्माण एवं निर्माण कामगारों, इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करेगा। इसके साथ ही यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, ऋण एवं खाद्य योजनाएं तैयार करने में भी मददगार साबित होगा।
श्रम संहिताओं को लागू करना
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कामगारों की सभी श्रेणियों में न्यूनतम पारिश्रमिक को लागू करते हुए गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए चारों श्रम संहिताओं को कार्यान्वित करने का काम पूरा करेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत मिलने वाली कवरेज इन कामगारों के लिए भी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को पर्याप्त संरक्षण के साथ रात्रिकालीन पालियों में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी।
एकल पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग की सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की सुविधा से भी नियोक्ताओं पर अनुपालन का बोझ घट जाएगा।
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