भाजपा MLA नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मिला गिरफ्तारी से 10 दिन का संरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या की कोशिश के एक मामले में 10 दिन तक बीजेपी के विधायक नितेश राणे को गिरफ्तार नहीं करने का गुरुवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हे दस दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पर्ण करने का निर्देश दिया और इस मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करें।
17 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की सही जांच के बीच संतुलन की आवशयकता है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नितेश राणे और अन्य आरोपी संदेश सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
लेकिन मामले के एक अन्य आरोपी मनीष दलवी की याचिका को स्वीकार कर लिया था। यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के स्थानीय कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए जानलेवा हमले से संबंधित है।