और बढ़ेंगे उपराज्यपाल के अधिकार! मोदी सरकार ने लाया बिल
दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देने वाली बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक़, गवर्नमेंट ऑफ़ एनसीटी दिल्ली निर्वाचित सरकार को तय समय के अंदर ही उपराज्यपाल के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का भी प्रावधान है। यह बिल इसी सत्र को पारित करने के लिए लाया गया है।
इसमें उन विषयों का भी उल्लेख हैं, जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये संसोधन गवर्नेंस को बेहत्तर करने और एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच टकराव को कम करने के लिए लाया गया है। बता दे कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकारों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ़ करने की आवश्यकता पड़ी थी।
संसोधन के मुताबिक़, अब विधायी प्रस्ताव एलजी के पास कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे।
मालूम हो कि दिल्ली में केंद्र सरकार प्रदेश होने के नाते एलजी को कई सारे अधिकार मिले हुए हैं, इन्हीं वजहों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल कई बार विरोध जता चुके हैं।
मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों के बटवारें को लेकर स्थिति साफ़ की थी लेकिन अभी भी गाहे – बगाहे एलजी और केजरीवाल आमने – सामने आते ही रहते हैं। हाल ही में दिल्ली दंगों के बाद जब वकीलों की चयन की बात आई थी, तो दोनों में टकराव की स्थिति बनी थी।
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