कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वले तीनों जजों को दी Y कैटेगरी की सुरक्षा, मिली थी धमकी
कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सुरक्षा देने का फैसला किया था। खबर आई थी कि फैसला सुनाने वाले जजों को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि, ‘हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को सरकार ने ‘Y’ कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। विधानसौधा थाने में दर्ज शिकायत पर आईजी और डीजी को मैंने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी है।’ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, काजी एम जैबुन्निसा और जस्टिस कृष्णा दीक्षित की तीन सदस्यीय बेंच ने हिजाब मामले में फैसला सुनाया था।
We've decided to give 'Y' category security to all three judges who gave the Hijab verdict. I have instructed DG and IG to probe the complaint filed in Vidhanasoudha PS thoroughly in which some people gave life threats to the judges: Karnataka CM Basavaraj Bommai in Bengaluru pic.twitter.com/cQxFyfcfOL
— ANI (@ANI) March 20, 2022
एक्शन में आई पुलिस
कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को धमकी देने पर तीन लोगों के खिलाम तमिलनाडु में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि तमिलनाडु तौहीद जमात (TNMJ) के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा कि फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोरीपलायम इलाके में तौहीद जमात ने एक जनसभा आयोजित की थी, जिसमें अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इसके कुछ वक्त बाद ही तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाए गए थे कि उच्च न्यायालय के जजों को आयोजकों ने हत्या की धमकी दी है।