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14 राज्यों को जारी किया गया 6,195 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये का मासिक कर अंतरण के बाद राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान जारी कर दिया है। राज्यों को जारी की गई यह पीडीआरडी अनुदान की 11वीं किस्त है।

अभी तक, चालू वित्त वर्ष में विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में पात्र राज्यों को 68,145.91 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस महीने जारी अनुदान और 2020-21 में राज्यों को जारी विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल धनराशि का विवरण संलग्न है।

राज्यों को विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है।15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में विचलन के बाद अंतर की भरपाई के लिए राज्यों के राजस्व खातों में अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 14 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की है।

आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विचलन के आकलन के बाद राज्यों के राजस्व और व्यय के अंतर के आधार पर इन अनुदान को हासिल करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा पर फैसला किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को कुल 74,341 करोड़ रुपये के विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से, अभी तक 68,145.91 करोड़ रुपये (91.66%) की धनराशि जारी की जा चुकी है।

15वें वित्त आयोग द्वारा इन राज्यों के लिए विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।