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लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा लिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मृतक किसानों के परिवारों की तरफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने मांग को लेकर पुख्ता सबूतों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे बेल मिल गई थी। मृतक किसानों के परिवारों की तरफ के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने जमानत देने में कई तथ्यों में ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है।

CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की SIT की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने को लेकर अपील करने की सिफारिश की थी। जज ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है और SC ने पंजाब और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा था।

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। जमानत दिए जाने के बाद 15 फरवरी को उसे जेल से रिहा किया गया था। यह देखना होगा कि अब सुप्रिम कोर्ट इस मामले में आने वाले दिनों में क्या फैसला सुनाएगा।