राज्य में शांति व्यवस्था बनाने में जुटी महाराष्ट्र पुलिस, भड़ाकाऊ बातें करने वालों की खैर नहीं!
राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने प्रिवेंटिव ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। जिन भी लोगों पर पहले से इस प्रकार के मामले दर्ज हैं उनपर आईपीसी की धारा 153 (A) और 295 (A) लगाई जा रही है। जो कोई भी भड़काऊ भाषण देते हुए पाए जाएंगे उन लोगो को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बता दें कि आईपीसी की धारा 153 ए में जाति, संप्रदाय, भाषा और धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाने के लिए सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सेक्शन 295 ए में किसी की धार्मिक भावना को आहत करने के खिलाफ सजा का प्रावधान है।
आपको बता दें कि अजान को लेकर महाराष्ट्र में विवाद शुरू गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने कहा था कि अगर लाउडस्पीकर से आजान दी जाएगी तो वह भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। हाल ही में उन्होंने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि तीन मई तक वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दे वरना उनके कार्यकर्ता भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे।
कोर्ट के आदेश को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेनी जरूरी होगी। यह भी बताते चलें कि देश कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में महावीर जयंती के दिन हालात बिगड़ गए। यहां दो बार सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। इन सभी चीज़ो को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट पर है।