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हाई कोर्ट ने उमर खालिद से किए ये तीखे सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद (Umar Khalid)के द्वारा अमरावती में दी गई स्पीच को भड़काऊ और आपत्तिजनक माना है। हाई कोर्ट का कहना है कि जब आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली किए तो क्या वह गलत गलत नहीं है। आपकी बात से लगता है कि सिर्फ एक ही समुदाय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था। अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दिए जा सकते। लोकतंत्र आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की।कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश को उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भड़काऊ भाषणों के जरिये उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की ‘बड़ी साजिश’ रचने का आरोप लगाया था।

क्या है दिल्ली दंगा 2020

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को संशोधिन नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी और 200 अन्य घायल हुए थे। इस हिंसा में बहुत से लोगो को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बता दें कि इसी मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद (Umar Khalid) को सीएए विरोधी मप्रदर्शनों में भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया है ।