चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को राहत
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पर जमानत मंजूर की है। जमानत का आधार उनका सजा की आधी अवधि जेल में पूरी कर लेने बताया गया है।
लालू प्रसाद यादव को अब तक कुल 4 मामलों में सजा हुई है और अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं, सीबीआई ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर कहा था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है, लेकिन अदालत ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।
इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत में थे और बीमारियों के चलते नई दिल्ली स्थित एम्स में उनका इलाज चल रहा था।
आपको बता दें कि रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बीते 21 फरवरी को रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी.