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उत्तर प्रदेश: गैर कृषि के लिए अब खरीद सकेंगे साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन लेने पर करना होगा यह काम

प्रदेश सरकार जमींदारी उल्मूलन एवं भूमि सुधार (जेडएएलआर) एक्ट में अध्यादेश के जरिये एकल भू-स्वामित्व की सीमा में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद 12.5 एकड़ से अधिक जमीन का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास हो सकेगा।

अभी तक इस सीमा के लागू होने की वजह से कई बड़े भू-स्वामियों को अपनी जमीनें छिनने की आशंका रहती थी।

क्या हुए है बदलाव?

प्रदेश में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन लेने के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए राजस्व संहिता की धारा 89 में संशोधन किया जाएगा।

इसके बाद उद्योग या बड़े प्रतिष्ठान खोलने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने की मनमानी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। राजस्व विभाग जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए इस व्यवस्था को लागू करेगा।

प्रदेश में अभी तक इसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसके चलते खरीददार को काफी समय लग जाता है और वह समय से उद्योग या व्यवसाय शुरू नहीं कर पाता है। इस संबंध में उच्च स्तर पर इसकी जानकारी हुई थी। इसीलिए तय किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन लेकर ऐसे जमीनों को खरीदने की अनुमति दी जाए।

राजस्व विभाग इसके लिए साफ्टवेयर तैयार कराएगा। इसके माध्यम से आवेदन लिया जाएगा और तय समय सीमा के अंदर आवेदन को निस्तारित किया जाएगा। उचित कारण के साथ जमीन खरीद संबंधी आवेदन देने वाले को अनुमति देने के साथ ही उसे इसकी सूचना दी जाएगी।

राजस्व विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश में तय सीमा से अधिक जमीन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।