तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा HC से मिली बड़ी राहत, 5 जुलाई तक नही होगी गिरफ्तारी
बीजेपी के युवा नेता तजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज (10 मई) को बग्गा के मामले की सुनवाई करते हुए 5 जुलाई 2022 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने 7 मई, शनिवार को रात आदेश दिया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली भाजपा के नेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने बग्गा के खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की। भाजपा नेता के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा की ’10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।’
मालूम हो कि पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के नेता व मोहाली निवासी सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी।