ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मामला अब सुप्रिम कोर्ट में पहुँचा
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला आज देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर सुप्रिम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ के एडवोकेट हुजेफा अहमदी की ओर से याचिका दायर कर ज्ञानवापी में सर्वे कराने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
कमेटी के द्वारा दायर कि गई एसएलपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। क्योंकी 21 अप्रैल को हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था और इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे कराने के लिए निचली अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया था। अब कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्थिति को बरकरार रखने यानी स्टे लगाने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। कमेटी की तरफ के वकील ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की थी लेकिन CJI जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं किये जाएंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि कल यानी गुरुवार की दोपहर वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया था और साफ तरिके से कहा था कि ज्ञानवापी सर्वे के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर अजय मिश्रा को भी नहीं बदला जाएगा। इनके साथ ही अदालत ने अजय मिश्रा के साथ दो और सर्वे कमिश्नरों विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी जोड़ा है।