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दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को नोटिस, अतिक्रमण को लेकर पूछा सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व अन्य को दिल्ली की सड़कों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर सुनवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा ” एक सभ्य समाज कैसे बचेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बने हैं तो.”

वहीं दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर अभियान चल रहा है, जिसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस, केंद्र पर लगातार निशाना साध रही है.

ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऐसा नोटिस दिया है। इससे पहले शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता बृंदा करात द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सवाल उठाए थे। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी को लाइसेंस नहीं दिया कि वह यहां आकर कहे कि उसका घर न गिराया जाए जबकि वह अवैध है।

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जंयती पर हुए दंगे के बाद से नगर निगम सख्त रुख अपनाते हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। जिसे लेकर केजरीवाल सरकार का कहना है कि बीजेपी शाषित नगर निगम दिल्ली के लाखों लोगों को बेघर करना चाहता है।