Online Payment करने वाले ध्यान दें! 1 July से लागू होगा RBI का नया नियम
Online Payment का इस्तेमाल देश में बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ ये अच्छी खबर है तो वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन पेमेंट के जरिए फॉड भी लगातार बढ़ रहे हैं। जिसको देखते हुए RBI ने इसपर ऐक्शन लिया है।
दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई (RBI) की तरफ से मर्चेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड करने का आदेश जारी किया है। नियम 1 जुलाई 2022 से देशभर में लागू हो जाएगा। जिसके मुताबिक अगर आप ई-कॉमर्स पोर्टल पर खरीददारी करते हैं, तो जरूरी है कि आप कार्ड को टोकनाइज्ड करा लें। टोकनाइजेशन क्या है? और इसके क्या फायदे हैं? उसके लिए आइए जानते हैं पूरी खबर…
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1. टोकनाइजेशन
किसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को टोकन नामक वैकल्पिक कोड से बदलना टोकनाइजेशन कहलाता है। जिसके जरिए ऑनलाइन व्यापारियों को अब अपने ग्राहकों के कार्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने के लिए टोकन नंबरों का उपयोग करना होगा। जबकि पहले कार्ड का डेटा स्टोर होता था।
2. टोकनाइजेशन के लाभ
जब आप अपने कार्ड की जानकारी किसी से साझा करते हैं तो उस समय धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है। जिसे रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है।
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जानकारी के लिए बता दें कि 1 टोकन केवल एक कार्ड और एक व्यापारी के लिए मान्य है। यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक ई-कॉमर्स साइट के लिए टोकनाइज्ड करते हैं, तो दूसरी साइट पर उसी कार्ड का एक अलग टोकन होगा।
वहीं आरबीआई ने ये भी साफ किया है कि हर वेबसाइट के लिए आप टोकन को अनिवार्य करें, यह जरूरी नहीं है। जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो आप या तो एक टोकन बनाते हैं और इसे अपने फ्यूचर इस्तेमाल के लिए खास वेबसाइट पर स्टोर करते हैं। हालांकि अब आरबीआई ने 30 जून 2022 से पहले से स्टोर किसी भी डेटा को हटाने का निर्देश दिया है। वहीं कार्ड को टोकनाइज्ड करने के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा।