1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक की किन चीज़ों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध होगा?
भारत में 1-जुलाई से उपयोग में कम आने वाले और कचरा बढ़ाने वाले चिन्हित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, आयात, संग्रह, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा।
इन चीज़ों में प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयर बड्स, प्लास्टिक के झंडे, सजावट के लिए थर्मोकॉल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, 100 माइक्रॉन से कम वाले पीवीसी बैनर्स आदि शामिल हैं।
अगले महीने से सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. इन प्रतिबंधित वस्तुओं में स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप), स्टिरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़), इयर बड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि), सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल शामिल है ।
एचटी के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे. स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें बनाई जाएंगी, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान के गैरकानूनी निर्माण, इंपोर्ट, स्टॉक, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर नजर रखेंगी।
मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए अपने बॉर्डर पर चेकपॉइंट बनाएं ताकि एक से दूसरे राज्यों में इन चीजों को लाने-ले जाने से रोका जा सके।