NewsExpress

News Express - Crisp Short Quick News
18 जुलाई से खाने पीने की चीजों से लेकर ज़रूरी सेवाओं के बढ़ने वाले हैं दाम, नीचे देखिए लिस्ट

देश में बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। 18 जुलाई से रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली कई खाने-पीने की वस्तुओं के साथ कुछ ज़रूरी कार्यों के लिए अब आपको जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की 47वीं बैठक कर ये जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ 18 जुलाई से नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं की सेवाओं पर GST की दरें बढा दी जाएंगी और इस ही दिन से इन वस्तुओं पर नए दामों को भी लागू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि अनपैक और बिना लेबल वाले उत्पाद कोई टैक्स नहीं है।

हालांकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो 18 जुलाई से सस्ती भी हो जाएंगी। इन वस्तुओं और सेवाओं पर जीसटी कम कर दिया जाएगा। आइये जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी होने वाली हैं और कौन सी सस्ती होने वाली हैं?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 18 जुलाई से पैक्ड फूड वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (फ्रोजन को छोड़कर), मुरमुरे और गुड़ आदि जैसे प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, जिस कारण इन उत्पादों के दामों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इनके अलावा कुछ ज़रूरी रोजमर्रा के कार्यों में भी जीएसटी की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है।

ये वस्तुएं होंगी महंगी
आने वाली 18 जुलाई से ब्रांडेड और पैकेज्ड़ कृषि उत्पाद जैसे दही, लस्सी और बटर मिल्क हैं। इन सब की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो रही है। क्योंकि इन उत्पादों पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगता था।

बैंकों की तरफ से चेक बुक जारी किए जाने पर ली जाने वाले फीस पर अब 18% जीएसटी लगेगा।

अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराए वाले कमरे पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

इसके अलावा एटलस सहित मैप और चार्ज पर अब 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

अब होटलों में 1,000 रुपये प्रति दिन किराए पर मिलने वाले रूमों पर भी 12 फीसदी जीएसटी दर लगेगी, जो पहले नहीं लगती थी।

ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था, जो अब 18 फीसदी की दर से लगेगा.

पहले एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप पर 18 फीसदी जीएसटी नहीं लगता था, जो अब लगेगा।

ये वस्तुएं और सेवाएं होंगी सस्ती
18 जुलाई से रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आना-जाना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी लाने का फैसला कर दिया गया है।

मेड़िकल उपकरण जैसे शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस पर भी जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

इंधन की लागत से माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

रक्षा बल (Defense Forces) के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर IGST नहीं लगेगी।