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सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को सभी 6 मामलों में दी अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 एफआईआर में अंतरिम ज़मानत देते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि अब जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 6 FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके लिए अभियुक्त को दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि “उनको लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें। ” कोर्ट ने कहा कि किसी नई एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एकसाथ कर इन मामलों को यूपी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद आज शाम छह बजे तक मोहम्मद जुबैर की रिहाई हो जाएगी।