सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नए नियमों की घोषणा की, जानिए पूरी डिटेल
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को देशभर की कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम को लेकर नई गाइडलाइन के बारे घोषणा की है, जिसके मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति है।
साथ ही इसे कुल कार्यबल के 50 प्रतिशत तक वर्क फ्रॉम होम बढ़ाया जा सकता है।
नए नियम के तहत सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी.
i. SEZ इकाइयों के IT/ITES कर्मचारी
ii. कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं
iii. कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं
iv. कर्मचारी, जो किसी अन्य जगह पर काम कर रहे हैं
वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियम, 2006 में वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एक नया नियम 43 ए अधिसूचित किया है। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि SEZ के लिए नए दिशानिर्देश कई अनुरोधों के बाद जारी किए गए हैं।
नई अधिसूचना के अनुसार, डब्ल्यूएफएच को इकाई के ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सेज के विकास आयुक्त (डीसी) को लिखित में दर्ज किए जाने वाले किसी वास्तविक कारण से अधिक संख्या में कर्मचारियों (50 प्रतिशत से अधिक) को मंजूरी देने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।
वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, इकाइयों के अनुरोध पर डीसी द्वारा इसे एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एसईजेड इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना में मंजूरी प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की परिवर्तन अवधि प्रदान की है।
डब्ल्यूएफएच के उद्देश्य से एसईजैड इकाइयां उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी ताकि इकाइयों का अधिकृत संचालन किया जा सके और उपकरण निकालने की अनुमति एक कर्मचारी को प्रदान की गई अनुमति के साथ सन्निहित है।