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ITR Verification: इस बार सत्यापन के लिए 120 नहीं सिर्फ 30 दिन मिलेंगे, जानें क्यों

आयकर विभाग के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न के सत्यापन की समयसीमा 120-दिन से घटाकर 30-दिन कर दी है।

हालांकि, यह घटी समयसीमा केवल उन करदाताओं पर लागू होगी जो 1-अगस्त 2022 और उसके बाद आयकर रिटर्न भरेंगे। वहीं, 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर भरने वालों को सत्यापन के लिए पहले की तरह 120-दिन ही मिलेंगे।

याद रहे कि ITR फाइलिंग की प्रॉसेस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती, जब तक कि टैक्सपेयर अपने भरे हुए ITR का वेरिफिकेशन न करा ले। बिना वेरिफिकेशन के, समय पर भरा गया ITR भी बेकार हो जाता है।

इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न की वेरिफिकेशन की समयसीमा को 120 से घटाकर 30 दिन कर दी है। 30 दिन की समयसीमा उन ITR पर लागू होगी जो 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद भरे गए हैं।

सीबीडीटी ने 20 जुलाई, 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी घोषणा की. यह नोटिफिकेशन 1 अगस्त, 2022 से लागू हो गया है

अभी तक आईटीआर के ई-सत्यापन या डाक के जरिये भेजे गए आईटीआर-वी फॉर्म को रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर तक आयकर विभाग के पास भेजा जा सकता था। लेकिन संशोधन के बाद अब इस समयसीमा को 30 दिन कर दिया गया है।

विभाग ने कहा कि 30 दिन के भीतर आयकर रिटर्न का सत्यापन नहीं हो पाने पर उसे अवैध माना जाएगा।