कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा अनिवार्य: नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हादसे में मौत के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, “पिछली सीट पर बैठने वाले अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो जुर्माना लगेगा।”
इस पर नियम अगले 2-3 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।
वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है।
कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा अनिवार्य : केंद्रीय मंत्री श्री @nitin_gadkari जी। pic.twitter.com/Q66XaZhqhm
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) September 6, 2022
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना!
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है।
यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।