पंजाब में दिवाली और प्रकाश पर्व के दिन केवल 2-2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की होगी अनुमति
पंजाब सरकार ने दिवाली और प्रकाश पर्व के दिन राज्य में लोगों को केवल 2-2 घंटे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।
राज्य के पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्यौगिकी मंत्रालय का कहना है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत के अनुसार निर्णय लिया गया है।
आदेश के मुताबिक, 24 अक्टूबर (दिवाली) को रात 8-बजे से 10-बजे तक जबकि 8 नवंबर (प्रकाश पर्व) को सुबह 4-बजे से सुबह 5-बजे और फिर रात 9-बजे से रात 10-बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है।
वहीं क्रिसमस के मौके पर 25-26 दिसंबर की मध्यरात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नए साल की शाम पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।
ग्रीन आतिशबाजी क्या होती है?
ग्रीन पटाखे दिखने, जलने और आवाज में सामान्य पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनसे नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें भारी मात्रा में नहीं निकलतीं।
भारत में ग्रीन पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की ईजाद हैं। नीरी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन एक सरकारी संस्था है।