पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट के तहत गाज़ियाबाद की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
केंद्रीय एजेंसी ने 12 अक्टूबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अय्यूब के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की।
निदेशालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा, ‘‘राणा अय्यूब ने धर्मार्थ के लिए निधि एकत्र करने के मकसद से अप्रैल, 2020 से ‘केटो प्लेटफॉर्म’’ के जरिए तीन चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये एकत्र किए। ’’
उसने कहा कि झुग्गी बस्ती में रहने वालों और किसानों के लिए धन जुटाने, असम, बिहार और महाराष्ट्र में राहत कार्य करने और भारत में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए अय्यूब और उनकी टीम की मदद करने के लिए ये अभियान चलाए गए थे।
ईडी का कहना है कि जांच में यह पता चला है कि राणा अय्यूब ने केवल लोगों को धोखा देने के इरादे से फंड जुटाने के अभियान शुरू किए थे। साथ ही एजेंसी ने यह भी कहा कि अय्यूब ने धन को बेदाग दिखाने की कोशिश की।
दरअसल, ईडी ने 2021 में उत्तर प्रदेश में दर्ज एक एफआईआर के बाद जांच शुरू की थी जिसमें आरोप था कि राणा ने चैरिटी के नाम पर जुटाए धन का दुरुपयोग किया था।