दिल्ली की अदालत ने पत्नी की तबीयत खराब होने पर सुशील कुमार को दी अंतरिम ज़मानत
दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जेल में बंद दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अंतरिम ज़मानत दे दी है।
सुशील के वकील ने कोर्ट में तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत देने के लिए आग्रह किया था। वकील ने यह आग्रह सुशील की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण की थी।
सुशील को उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते अंतरिम ज़मानत मिली है। अदालत ने सुशील को ₹1 लाख का निजी मुचलका भरने को कहा है।
बता दें कि पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया था।
यह आरोप हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने के लिए कोर्ट ने तय किया था।