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भड़काऊ भाषण केस में दोषी करार दिए गए आज़म खान को 15 नवंबर तक मिली अंतरिम ज़मानत

भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिए गए सपा नेता आज़म खान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रामपुर (उत्तर प्रदेश) ज़िला जज की अदालत में अपील की जिस पर उन्हें 15 नवंबर तक अंतरिम ज़मानत दी गई है।

बीते 27 अक्टूबर को हेट स्पीट मामले में आज़म खान को सजा हो गई। आज उनके वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत के लिए गुहार की है कोर्ट से आज़म खान को राहत मिली है ।

गौरतलब है कि MP-MLA कोर्ट ने आज़म खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। आजम खान पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था।

2019 में चुनाव के दौरान आजम खान के भड़काऊ भाषण के कारण उन पर केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को MP-MLA कोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया।

2019 में उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी व तत्कालीन डीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे।