तब्लीगियों ने कबूला जुर्म, कोरोना नियम तोड़ने की बात कही
उत्तर प्रदेश में तब्लीगी जमात से जुड़े 49 विदेशी नागरिकों ने कोरोना आपदा के समय नियम तोड़ने की बात कबूल कर ली है। इसके बाद सीजीएम सुशिल कुमारी की अदालत ने इनके ऊपर कई धाराओं में अपराध मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास व 1500 के अर्थदंड से दंडित किया है।
सीजीएम सुशिल कुमारी ने कहा कि इन लोगों ने उस समाज जुर्म किया है, जब देश कोरोना आपदा से गुजर रहा था और एक भीषण डर का माहौल इस देश के अंदर में था, इसलिए इन लोगों को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार दंडित किया जाता है।
अदालत में तब्लीगियों के द्वारा कहा गया कि वे सभी विदेशी नागरिक हैं और वीजा पर भारत आए थे, उनके पास वैद्य कागजात भी है, इन्होने जानबूझकर कोरोना फैलाने या कोरोना के समय नियमों के उलंघन का काम नहीं किया है, इसलिए इन्हें कम से कम सजा सुनाई जाए।
इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 व महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के हिसाब से सजा सुनाई गई है।