टेली-लॉ: सुविधा से वंचित लोगों तक पहुंचना
सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के सहयोग से न्याय विभाग के टेली-लॉ कार्यक्रम ने मुकदमे से पहले लोगों को सलाह की सुविधा उपलब्ध कराने में क्रांति ला दी है और देश भर में 46 लाख से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क कानूनी सलाह प्रदान की है।
टेली-लॉ के बारे में: सुविधा से वंचित लोगों तक पहुंचना, मुकदमे से पहले के चरण में कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए एक ई-इंटरफेस व्यवस्था है। यह पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित समुदाय के लोगों को पैनल अधिवक्ताओं से कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। 2017 में लॉन्च की गई टेली-लॉ सेवा पर अब टेली-लॉ मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधे पहुंचा जा सकता है।
#TeleLaw soaring remarkable success!
DoJ’s Tele-Law program in collaboration with @CSCegov_ revolutionizes access to pre-litigation advice and empowered over 46 lakh beneficiaries nationwide, with free legal advice. pic.twitter.com/FoN0EZM3ao— Ministry of Law and Justice (@MLJ_GoI) July 13, 2023