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सीबीडीटी ने कुछ विशेष ट्रस्टों/संस्थानों को 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले निर्धारित फॉर्म संख्या 10बी/10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) के निर्दिष्ट उप-खंडों में निर्दिष्ट किसी फंड या संस्थान या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान अथवा अधिनियम की धारा 12एए/12एबी के तहत पंजीकृत कोई भी ट्रस्ट या संस्थान छूट प्राप्‍त है। हालांकि, इसके लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

छूट का दावा करने का पात्र होने के लिए ट्रस्ट या संस्थान द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तों में से एक शर्त यह है कि उसे अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा और निर्दिष्ट तारीख से पहले निर्धारित फॉर्म संख्‍या 10बी/10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ध्यान में यह बात आई है कि कई मामलों में ट्रस्टों/संस्थानों ने फॉर्म संख्या 10बी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म संख्या 10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसी तरह कई मामलों में ट्रस्टों/संस्थानों ने फॉर्म संख्‍या 10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म संख्‍या 10बी में में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था।

यह कहा गया है कि निर्धारित फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर ऐसे मामलों में छूट देने से इनकार कर दिया जाएगा, क्योंकि यह उन शर्तों में से एक अहम शर्त है जिन्‍हें छूट के दावे के लिए पूरा करना आवश्यक है। इस मद में छूट देने से इनकार कर देने पर टैक्‍स की मांग की जा सकती है।

उपर्युक्त तथ्‍य को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने उन ट्रस्टों/संस्थानों, जिन्होंने 31 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले फॉर्म नंबर 10बी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि वहां फॉर्म नंबर 10बीबी लागू था; और जिन्होंने 31 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले फॉर्म नंबर 10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि वहां फॉर्म नंबर 10बी लागू था, को आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले निर्धारित फॉर्म संख्‍या 10बी/10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 2/2024 को एफ. नंबर 370142/6/2024-टीपीएल दिनांक 05.03.2024 में जारी किया गया है। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।