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अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस : महाराष्ट्र हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट निर्देश देते हुए मुंबई पुलिस से कहा है कि अगर वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मालिक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करते हैं, तो उससे तीन दिन पहले उनको नोटिस देना होगा। पिछले हफ्ते बुधवार को कोर्ट ने मुंबई पुलिस से सवाल पूछते हुए कहा था कि अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उनके पास ठोस सबूत हैं, तो वे इन सबूतों के आधार पर अर्नब गोस्वामी का नाम चार्जसीट में क्यों नहीं डाल रहे। कोर्ट ने ये भी कहा था कि मुंबई पुलिस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्वामित्व वाली कंपनी पर कब तक आरोपों के तलवार को टांग कर रखेगी।

कथित फेक टीआरपी केस तब सामने आया था, जब पिछले साल ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि कुछ चैनल नंबर में हेर – फेर कर रहे हैं, ताकि उन्हें मिलने वाले विज्ञापन से वो अधिक धन कमा सके।

बुधवार को कोर्ट ने इस मामले को बिना सुने ही स्थगित कर दिया था, क्योंकि रिपब्लिक टीवी के वकील हरीश साल्वे कुछ निजी वजहों से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे।

वहीं, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2018 के खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में में चार्जशीट फाइल कर दी है। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी वकील की ओर से बताया गया था कि पुलिस की चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी के अलावा दो और लोग फिरोज शेख और नीतीश सारदा का नाम शामिल है।

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