चुनाव प्रचार कर सकेंगे हिमंता बिस्व सरमा: चुनाव आयोग ने दी राहत
चुनाव आयोग ने असम के मंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्व सरमा के को चुनाव प्रचार में लगाए गए प्रतिबन्ध में थोड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के प्रतिबन्ध को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दिया है। बता दें भाजपा नेता ने बोडोलैंड पिपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के चेयरपर्सन हग्रामा मोहिलारी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उनके चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी।
EC asks Assam Min Himanta B Sarma for explanation by 2nd April over his statement at a rally regarding which Congress had complained to EC that he "openly threatened Hagrama Mohilary, Bodoland People's Front Chairperson & INC ally of sending him to jail by misuing Central Agency" pic.twitter.com/fPtQijdxJ6
— ANI (@ANI) April 1, 2021
आयोग ने दो अप्रैल को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के लिए हिमंता बिस्व सरमा पर कोई सार्वजनिक सभा करने, सार्वजनिक जुलूस निकालने, रैलियां करने, रोडशो, साक्षात्कार देने और मीडिया में सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाई थी।
यह था विवादित बयान
भाजपा नेता सरमा ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि अगर मोहिलारी विद्रोही नेता एम बाथा के साथ उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए के माध्यम से उन्हें जेल भेजा जाएगा। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट असम में कांग्रेस का सहयोगी दल है। पहले यह दल भाजपा के साथ था।
बताते चलें कि हिमंता बिस्व सरमा के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दी थी कि उन्होंने कांग्रेस और बीपीएफ के उम्मीदवार मोहिलरी को धमकी देते हुए कहा था की एनआइए का इस्तेमाल कर जेल भिजवा देंगे।