कार भी है पब्लिक प्लेस, अकेले ड्राइवर को भी लगाना होगा मास्क:कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम् मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार में अकेले चल रहे व्यक्ति के लिए भी अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से कोर्ट ने माना कि अब कार को भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर माना जाएगा, अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर में बिना मास्क के है तो पुलिस के पास अधिकार है कि उसका चलान काट सके। इससे पहले अकेले बिना मास्क के कार चला रहे व्यक्ति का चालान काटे जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई.न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा था कि अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में इतनी आपत्ति क्यों?
कोर्ट ने कहा कि सरकार जो कुछ भी फैसले लेती है, वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही लेती है। इसे आम लोग अहम् का विषय न बनाए और नियमों का पालन मुस्तैदी से करें।
पीठ ने यह भी कहा कि जब ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रुकता है तो कई बार वाहन चालक को अपनी साइड वाली विडो खोलनी पड़ती है। कोरोना का यह वायरस इतना प्रभावशाली है तो वह इस दौरान भी किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है।
बता दे कि देश की राजधानी में कोरोना की रफ़्तार लगातार बढ़ती जा रही है जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदेश में 30 अप्रैल तक नाईट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कुछ जरुरी चीज़ों को छोड़कर बाकि तमाम चीज़ों पर प्रतिबन्ध रहेगा।