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सरकार ने आईसीएमआर को कोविड-19 टीके की आपूर्ति के लिए ड्रोन के उपयोग संबंधी अध्ययन की अनुमति दी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को आईआईटी कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करते हुए कोविड -19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सशर्त छूट दी है। अनुमति में दी गई छूट एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मान्य है।

इसके अलावा, ड्रोन उपयोग करने की सशर्त छूट एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए निम्न संस्थाओं को भी दी गई है:

जीआईएस आधारित संपत्ति डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक कर रजिस्टर तैयार करने के लिए देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर के नगर निगम को।

पश्चिम मध्य रेलवे, (डब्ल्यूसीआर) कोटा को पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए रेल दुर्घटना स्थल और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा तथा सुरक्षा बनाए रखने में।

पश्चिम मध्य रेलवे, (डब्ल्यूसीआर) कटनी को पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए रेल दुर्घटना स्थल और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा तथा सुरक्षा बनाए रखने में।

इनके अलावा, वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑयल एंड गैस) ने भी 08/04/2022 तक संपत्ति के निरीक्षण और मानचित्रण के लिए डाटा अधिग्रहण के वास्ते सशर्त ड्रोन उपयोग की छूट प्राप्त की है।

ये छूट तभी मान्य होगी जब संबंधित संस्थाओं के लिए बताई गई सभी शर्तों और सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, छूट समाप्त और शून्य हो जाएगी तथा एमओसीए और डीजीसीए द्वारा कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उपर्युक्त संस्थाओं को ड्रोन के उपयोग की अनुमति की मंजूरी के सार्वजनिक नोटिस के लिंक को एमओसीए की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है।