नारदा केस में गिरफ्तार नेताओं की कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार किए गए ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं की जमानत कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। जमानत याचिका रद्द होने के बाद आधी रात के करीब उन्हें जेल भेज दिया गया।
बता दें कि सोमवार को सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में आरोपी टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद बंगाल में सीबीआई दफ्तर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा था।
हालांकि, शाम को सीबीआई की विशेष अदालत ने इन सभी नेताओं को जमानत दे दी थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दिए फैसले को मानने पर रोक लगा दी।
सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि मोदी सरकार बंगाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए बदले की कार्रवाई कर रही है।
बता दें कि इस केस का विडियो पहली बार 2016 के विधानसभा चुनाव में सामने आया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2017 को स्टिंग ऑपरेशन की जांच को सीबीआई को सौंप दिया था।