यूके हाईकोर्ट ने खारिज किया याचिका, अब विजय माल्या से भारतीय बैंक वसूल सकेंगे अपना पैसा
भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने झटका दिया है। विजय माल्या को यूके के हाईकोर्ट ने दिवालियापन वाले याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ऐसे में अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे वसूल करने में महज एक कदम की दूरी पर है।
गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम ने अप्रैल में लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित किए जाने की पुरजोर कोशिश की थी।
मुख्य दिवालिया एवं कंपनी अदालत (आईसीसी) में न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स के समक्ष एक आभासी सुनवाई में दोनों पक्षों ने पिछले साल दायर दिवालिया याचिका में संशोधन के बाद मामले में अपनी अंतिम दलीलें दीं. एसबीआई के अलावा बैंकों के इस समूह में बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंसट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। जज ब्रिग्स ने कहा था कि वह अब विवरणों पर विचार करेंगे और आने वाले हफ्तों में उचित समय पर निर्णय देंगे।
गौरतलब है कि विजय माल्या अपनी दिवालिया किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण को जानबूझ कर न चुकाने के आरोपी हैं।